RBI: पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, नियमों का पालन नहीं करने पर 5.39 करोड़ का लगाया जुर्माना
RBI Penalty on Paytm भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने भी कहा है कि बैंक ने भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं की और भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग नहीं की।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने 'भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए आरबीआई दिशानिर्देश', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने' से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का भी पता लगाया है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार बैंक की केवाईसी/एएमएल (मनी लांड्रिंग रोधी) के नजरिए से विशेष जांच की गई और आरबीआई की ओर से पहचाने गए लेखा परीक्षकों ने बैंक का व्यापक सिस्टम ऑडिट किया। रिपोर्टों की जांच के बाद आरबीआई ने बयान में कहा कि उसने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूद संस्थाओं के संबंध में लाभार्थी की पहचान करने में विफल रहा।
Follow DS Trading Tech for the Share Market Update, Stocks News, upcoming IPO, Business Ideas, Financial Knowledge, Mutual Funds, Other Advertising, news and their reviews, also keep following us on Twitter, Facebook, and Instagram. For our latest videos, subscribe to our YouTube channel.
By DS Trading Tech
👉Connect With us-
👉E-mail : rjdilipsuthar@gmail.com
👉FACEBOOK : https://www.facebook.com/DsTradingTech
👉INSTAGRAM: https://www.instagram.com/DsTradingtech
👉YouTube: / @dstradingtech
Click Here
आरबीआई के अनुसार यह भी पता चला है कि बैंक ने भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं की और भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग नहीं की।
इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाले कुछ ग्राहक अग्रिम खातों में दिन के अंत की शेष राशि की नियामक सीमा का उल्लंघन किया है। बैंक को नोटिस जारी कर पूछा गया कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?
बयान में कहा गया है, "नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरबीआई के उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप की पुष्टि हुई है और बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।"
इसके अलावा, आरबीआई ने कहा है कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इस बीच, केंद्रीय बैंक ने कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पुणे स्थित अन्नासाहेब मगर सहकारी बैंक पर भी पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Follow DS Trading Tech for the Share Market Update, Stocks News, upcoming IPO, Business Ideas, Financial Knowledge, Mutual Funds, Other Advertising, news and their reviews, also keep following us on Twitter, Facebook, and Instagram. For our latest videos, subscribe to our YouTube channel.
By DS Trading Tech
👉Connect With us-
👉E-mail : rjdilipsuthar@gmail.com
👉FACEBOOK : https://www.facebook.com/DsTradingTech
👉INSTAGRAM: https://www.instagram.com/DsTradingtech
👉YouTube: / @dstradingtech
Click Here